ग्राहकों की मंजूरी के बिना उधारी सीमा नहीं बढ़ा सकेंगे कर्ज देने वाले ऐप
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: inventiva
आरबीआई ने कर्ज देने वाले ऐप को लेकर कहा कि उसकी ओर से रेगुलेटेड फिनटेक संस्थानों को ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। यह अधिकारी ही डिजिटल उधारी से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करेगा। अगर डिजिटल मंचों के जरिये कर्ज बांटने वाले ऐप शिकायतों को 30 दिन में नहीं सुलझाते हैं तो ग्राहक केंद्रीय बैंक के लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं।