दिल्ली हाईकोर्ट ने वीवो सीज बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति दी
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Free Press Journal
दिल्ली उच्च न्यायालय ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो की 14 संस्थाओं को बैंक खातों की शेष राशि बनाए रखने की शर्त पर अपने जमे हुए बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति दी, जो मनी लॉन्ड्रिंग जांच में प्रवर्तन निदेशालय की तलाशी के दौरान दिखाए गए थे। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कंपनियों को इस संबंध में हर 48 घंटे में ईडी को पूरा विवरण उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।