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सीबीडीटी ने पैन से आधार को जोड़ने की समय सीमा में किया इजाफा

Shortpedia

Content Team

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के साथ-साथ अन्य कई जगहों पर पैन और आधार को अनिवार्य करने के बाद सीबीडीटी ने सभी करदाताओं से पैन और आधार को लिंक करने के आदेश जारी किए थे. पहले इसे लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2018 तक थी . लेकिन इसे बढ़ा दिया गया था. और फिर यह अवधि 30 जून तक कर दी. और अब 30 जून गुजर जाने के बाद एक बार फिर इन्हें आपस में लिंक करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है. अब सभी करदाता 31 मार्च 2019 तक पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं.