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फ्यूचर ग्रुप की संपत्ति जब्त करने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: News 18

फ्यूचर-रिलायंस रिटेल मर्जर डील से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप की संपत्ति जब्त करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। फ्यूचर ग्रुप के मालिक किशोर बियानी को राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। इसने फ्यूचर समूह की फर्मों और प्रमोटरों को इमरजेंसी मध्यस्थ पुरस्कार का उल्लंघन करने को लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा था।