बॉम्बे हाईकोर्ट ने चंदा कोचर की बर्खास्तगी को प्रथमदृष्टया वैध माना
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: economic times
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ पद से चंदा कोचर की बर्खास्तगी को सही माना है। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ हेतू उनका अंतरिम आवेदन भी कोर्ट ने खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि चंदा 2018 में हासिल किए गए बैंक के 6.90 लाख शेयरों का सौदा न करें। कोर्ट ने उन्हें 6 महीने में हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें उन्होंने अगर शेयरों का कोई सौदा किया है, तो जानकारी देनी होगी।