बॉम्बे हाई कोर्ट ने पतंजलि पर ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
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महाराष्ट्र की बॉम्बे हाई कोर्ट ने योगगुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर ट्रेडमार्क उल्लंघन करने के आरोप में 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। लॉ ट्रेंड के मुताबिक, मामला 2023 में कोर्ट के आदेश के उल्लंघन से जुड़ा है, जिसमें पतंजलि को मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के साथ चल रहे ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले के बीच अपने कपूर उत्पादों को बेचने से रोक दिया गया था। कोर्ट के आदेशानुसार, पतंजलि को 2 सप्ताह में यह राशि जमा करनी है।