अमेजन इंडिया के प्रमुख के खिलाफ ठगी की कार्यवाही अदालत ने खारिज की
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: deccan herald
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अमेजन इंडिया के प्रमुख अमित अग्रवाल के खिलाफ आपराधिक शिकायत और मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी समन को खारिज कर दिया। शहर के एक वकील ने उनके खिलाफ ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। न्यायमूर्ति एस. के. शिंदे ने ठाणे जिले के उल्हासनगर में एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा अमेजन इंडिया के प्रमुख अमित अग्रवाल के माध्यम से कंपनी के खिलाफ जारी समन को खारिज कर दिया।