श्रेई ग्रुप की दो कंपनियों के बोर्ड निरस्त, शुरू होगी दिवालिया प्रक्रिया
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Financial express
आरबीआई कानून की धारा 45 (आइई-2) के तहत आरबीआई ने श्रेई इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक बोर्ड को निरस्त करके बैंक आफ बड़ौदा के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर रजनीश शर्मा को इन दोनों कंपनियों का प्रशासक बनाया। आरबीआई ने नए प्रशासक को आदेश दिया है कि इंसाल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत दोनों कंपनियों की दिवालिया प्रकिया शुरू करें और बकाया कर्ज विवाद खत्म करें।