गाड़ियों में फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना हुआ जरूरी
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: spectrum.ieee
सड़क परिवहन मंत्रालय ने पुरानी गाड़ियों के लिए फिटनेस सबंधी ड्रॉफ्ट नियम जारी किया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए ड्रॉफ्ट नोटीफिकेशन जारी किया है, जिसमें सभी पक्षों से 30 दिन में आपत्ति/सुझाव मांगे गए हैं। दरअसल अब पुरानी गाड़ी रखने वाले लोगों के लिए अब विंड शील्ड पर फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना जरूरी हो गया है। पुरानी गाड़ियों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को विंड शील्ड पर लगाया जाएगा।