13 अक्टूबर तक गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं बदली तो होगी जेल
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देश की राजधानी नई दिल्ली में परिवहन विभाग ने अगले महीने से ऐसी गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलानो की योजना बनाई है, जिन पर सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे हैं। 13 अक्टूबर के बाद भी अगर आपकी गाड़ी पर नए फीचर्स का नंबर प्लेट नहीं रहा तो पेनल्टी के तौर पर 500 रुपये अदा करने पड़ सकते हैं या 3 महीने की जेल भी हो सकती है। परिवहन विभाग ने इस कवायद के लिए 13 अक्टूबर की डेडलाइन तय की है। नए नंबर प्लेट देने के लिए अभी दिल्ली में 13 अधिकृत सेंटर हैं।