इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐलान, नियुक्ति की तिथि से देनी होगी कर्मचारी की पेंशन
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इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ये ऐलान किया गया है कि कर्मचारी की पेंशन का निर्धारण करने में उसकी तदर्थ या नियमित नियुक्ति मायने नहीं रखती, इसलिए कर्मचारी जिस तिथि से नियुक्त हुआ, उसी तिथि से उसकी पेंशन का निर्धारण होगा। हाईकोर्ट ने कहा- स्थायी पद पर तदर्थ नियुक्त कर्मी के नियमित होने के बाद पेंशन निर्धारण करना गलत है और तदर्थ सेवा अवधि नियम के तहत ये क्वालीफाइंग सर्विस मानी जाएगी।