रेप कानून को लैंगिक आधार पर समान बनाने की याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार
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सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा रेप कानूनों की समीक्षा और उसमें सुधार के लिए निर्देश देने और इसे लैंगिक रूप से समान बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। SC ने कहा कि वो बाद में इस केस की सुनवाई करेगा। क्रिमिनल जस्टिस सोसायटी ऑफ इंडिया की याचिका पर SC सुनवाई कर रहा था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि हम अभी इस केस में दखल देने के बिल्कुल इच्छुक नहीं हैं। इस केस का क्या करना है, इस पर संसद को फैसला लेना है।