पटाखों पर नहीं लगेगा पूर्ण प्रतिबंध, मगर माननी पड़ेंगी सुप्रीम कोर्ट की ये शर्तें
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देश में पटाखे बनाने, बेचने और जलाने पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शर्त के साथ पटाखे बेचने और जलाने की अनुमति देते हुए कहा कि केवल लाइसेंस धारक ही पटाखे बेच सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जला सकते हैं। वहीं क्रिसमस पर सिर्फ 20 मिनट और न्यू ईयर पर 11. 55 रात से 12.00 बजे रात तक ही पटाखे जला सकते हैं। कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखे की बिक्री पर भी रोक लगाई है।