नए निगरानी नियमों पर SC ने 6 हफ्तों के भीतर मांगा गृह मंत्रालय से जवाब
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केंद्र द्वारा जारी कंप्यूटर सर्विलांस नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर SC ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता वकील शर्मा ने अपनी दलील में कहा कि लोगों के कंप्यूटर का बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से सर्विलांस हो रहा है। IT कानून के बने नियमों के तहत डाटा निगरानी के गृह मंत्रालय ने नए आदेश जारी किए। जिसके तहत 10 खुफिया सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर की निगरानी का सीमित अधिकार दिया गया है।