मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल पास, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब 10 गुना ज्यादा चालान
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मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 कल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ध्वनिमत से पास हुआ। नए बिल के मुताबिक अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 10 गुना ज्यादा चालान लगेगा। बिना हेमलेट ड्राइविंग पर 100 की जगह 1000 का चालान, बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर 500 की जगह 5000 का चालान, बिना योग्यता के ओवरसाइज वाहन चलाने पर 5000 का फाइन और ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा।