मालेगांव ब्लास्ट केस में नहीं हटेगा UAPA कानून, कर्नल पुरोहित को झटका
मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित को मुंबई के स्पेशल NIA कोर्ट से झटका लगा है। कर्नल की ओर से स्पेशल कोर्ट को किए गए आवेदन में UAPA कानून को हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि UAPA के अंतर्गत सुनवाई होना ही सही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की आरोप तय करने पर स्टे की मांग खारिज कर दी थी और इसके साथ ही पुरोहित की SIT से जांच कराने की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया था।