प्लेन की ही तरह ट्रेन में भी अब तय सीमा से अधिक सामान नहीं ले जा सकेंगे यात्री
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प्लेन की तरह ही यात्री अब ट्रेन में भी 35 किलो वजनी सामान ही बिना शुल्क ले जा सकेंगे। स्लीपर क्लास में 40 किलो वजनी सामान के लिए छूट दी गई है। इससे ज्यादा वजनी सामान पार्सल के रूप में शुल्क देकर ही ले जा सकेंगे। वहीं बिना शुल्क के इससे ज्यादा वजनी सामान मिलने पर 6 गुना जुर्माना लगेगा। साल 2006 के शासनादेश को रेलवे ने अब लागू किया।