गुजरात कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा- 'भगोड़ा' नीरव मोदी 15 नवंबर तक हाजिर हो
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हीरा कारोबारी नीरव मोदी को गुजरात की एक अदालत ने कर चोरी के केस में 'घोषित भगोड़ा' करार दिया है। नीरव के खिलाफ मार्च में दायर 52 करोड़ रु. के सीमा शुल्क से बचने के एक मामले में अदालत ने उसे 'घोषित भगोड़ा' बताते हुए 15 नवंबर तक हाजिर होने का आदेश दिया है। इसकी जानकारी महाराष्ट्र और गुजरात के कई अखबारों में दी गई है। सरकार और पुलिस को भी IPC की धारा 82 के तहत नीरव मोदी को घोषित भगोड़ा बताए जाने के बारे में सूचित किया गया है।