स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार उठा रही ये कदम
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सरकार रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना चाहती है। जिसके लिए स्टार्टअप्स में फंडिंग पर टैक्स छूट की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ की जा सकती है। स्टार्टअप्स फाउंडर्स के रिश्तेदारों और लिस्टेड कंपनियों को भी फंडिंग पर एंजेल टैक्स से छूट दी जा सकती है। निवेशकों को मौजूदा 7 वर्ष की जगह 10 वर्ष की अवधि में टैक्स डिडक्शन क्लेम करने की अनुमति मिलेगी। कई कंपनियां और एक्सपर्ट्स इसे बाधक बताते रहे हैं।