1 अक्टूबर 2019 के बाद स्थापित कंपनियों पर लगेगा 15% टैक्स- वित्त मंत्री
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वित्त मंत्री बोलीं- नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए सरचार्ज और टैक्स सहित टैक्स की प्रभावी दर 17.01% होगी। 1 अक्टूबर 2019 के बाद स्थापित कंपनियां 15% की दर से टैक्स का भुगतान कर सकेंगी। शेयर बायबैक पर 20% का टैक्स लागू नहीं होगा। कॉरपोरेट टैक्स में कमी से राजकोष पर सालाना 1 लाख 45 हजार करोड़ का बोझ पड़ेगा। आयकर अधिनियम में नई धारा जुड़ेगी जो 2019-20 से लागू होगी।