केंद्रीय कैबिनेट ने 'सिख फॉर जस्टिस' को घोषित किया गैरकानूनी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 'सिख फॉर जस्टिस' को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। इस संगठन को यूएपीए अधिनियम 1967 के नियम 3(1) तहत इसे गैरकानूनी घोषित किया जा रहा है।गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सिख फॉर जस्टिस कुछ कट्टरपंथी विदेशी सिख नागरिकों द्वारा चलाया जाता है जो अमेरिका, कनाडा और यूरोप में रहते हैं।ये समूह खुलेआम खालिस्तान का समर्थन करता है।