1 अप्रैल से लागू होंगी नई टैक्स प्रणाली, हुए 9 बदलाव
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केंद्र सरकार ने पर्सनल फाइनैंस से जुड़े कई तरह के बदलाव किए हैं, जोकि एक अप्रैल से लागू होंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन से लेकर एलटीसीजी तक नए वित्त वर्ष में टैक्स के 9 नियम बदले गए। पांच लाख तक की टैक्सेबल आय पर जीरो टैक्स, दूसरे मकान के नोशनल रेंट पर कोई जीरो टैक्स, एक्सटर्नल बेंचमार्क से तय होगा लोन पर इंट्रेस्ट रेट समेत कई बदलाब नए टैक्स नियमों में हुए।