अब से हवाई सेवा संचालन में नियमों के उल्लंघन पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना
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85 साल पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 में संशोधन का रास्ता साफ हुआ। केंद्रीय कैबिनेट ने कल कानून में संशोधन करके उसे ICAO के मानकों के अनुरूप करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। जिसके तहत अब हवाई सेवा संचालन में नियमों के उल्लंघन पर 10 लाख रुपये की जगह 1 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इस संशोधन से तीनों नियामक संस्थाओं DGCA, BCAS और AAIB भी ज्यादा प्रभावी साबित होंगे।