SC के आदेश पर DGCA ने जारी की रद्द हुई फ्लाइट्स के लिए रिफंड गाइडलाइन
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6 दिन पहले SC ने निर्देश दिया कि 25 मार्च से 24 मई के बीच रद्द हुए विमान टिकटों के लिए यात्रियों को तत्काल पूरा रिफंड किया जाए। इस पर अमल करते हुए डीजीसीए ने रिफंड गाइडलाइन जारी की। डीजीसीए ने यात्रियों को तीन श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी में 25 मार्च से 24 मई के बीच के टिकट लेने वाले यात्री, दूसरी श्रेणी में 25 मार्च से पहले टिकट लेने वाले और 24 मई तक ट्रैवल करने वाले जबकि तीसरी श्रेणी में 24 मई के बाद ट्रैवल करने वाले हैं।