पैन-आधार लिंक नहीं, तो 30 सितंबर के बाद म्यूचुअल फंड से निकासी बंद: सेबी
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बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों को सावधान करते हुए कहा अगर 30 सितंबर तक पैन और आधार लिंक नहीं कराए, तो म्यूचुअल फँड से निकासी बंद हो जाएगी। इसके बाद निवेश नहीं कर सकेंगे। सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक, किसी भी म्यूचुअल फंड खाते से ट्रांजेक्शन के लिए एक अक्तूबर 2021 से पैन और आधार का लिंक होना जरूरी होगा। आप घर बैठे ऑनलाइन भी इसे लिंक करा सकते हैं।