थोक एसएमएस के संबंध में एक अप्रैल से लागू होगा नया नियम, ट्राई ने मंत्रालयों को लिखा पत्र
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थोक एसएमएस के संबंध में 1 अप्रैल से नए नियमों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो, इसके लिए ट्राई ने प्रमुख मंत्रालयों को पत्र लिखा। इनमें सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नासकॉम, राष्ट्रीय सूचना केंद्र जैसे संगठनों और नोडल एजेंसियां शामिल हैं। नए नियम के तहत जरूरी है कि जो पात्र इकाइयां वाणिज्यिक संदेश भेज रही हैं, वे संदेश भेजने वाले मैसेज हेडर और टेम्पलेट के बारे में दूरसंचार परिचालकों के पास पंजीकरण अवश्य कराएं।