SC ने बंद की Zoom को भारत में बैन करने वाली जनहित याचिका
Image Credit: scroll
सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप Zoom को बैन करने वाली जनहित याचिका बंद की। याचिका में दावा किया गया कि Zoom से लोगों का पर्सनल डेटा लीक हो सकता है। Zoom के वकील अरविंद दातार ने कोर्ट को बताया कि 2020 में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी Zoom को सही ठहरा चुकी है। भारत में Zoom का इस्तेमाल कई जगह कोर्ट की कार्यवाही में भी हो रहा है।