इंटरनेट को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज
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इंटरनेट को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखने की मांग वाली जनहित याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की। याची ने गृह मंत्रालय के 24 मार्च 2020 के आदेश का हवाला दिया, जिसमें इंटरनेट सेवा आवश्यक मानी गई। हाईकोर्ट ने याची की दलील से असहमति जताते हुए याचिका को निराधार बताकर खारिज किया याचिका में हरियाणा सरकार द्वारा जारी 29 व 30 जनवरी के नोटिफिकेशन को आधार बनाया गया।