हाईकोर्ट का फैसला, मृत्यु के बाद अब नहीं की जा सकेगी कर्मचारी से वसूली
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हाईकोर्ट ने राज्य कर्मचारी अनुशासनिक नियमावली को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसले लिया है जिसके अनुसार कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसे दोषी ठहरा कर वसूली नहीं की जा सकती है| कोर्ट का कहना है कि अनुशासनिक नियमावली, कर्मचारी को गलती का दंड देने के लिए है और इसे कर्मचारी के वारिसों पर लागू नहीं किया जा सकता। मृत्यु होते ही विभागीय कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। कर्मचारी के वैधानिक उत्तराधिकारियों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।