आरोग्य सेतु ऐप को लेकर सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश, उल्लंघन पर होगी जेल
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कोरोना के खिलाफ जंग में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले आरोग्य सेतु ऐप को लेकर गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अजय साहनी ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप से निजता का हनन नहीं होगा, अधिकतम 60 दिन तक डेटा रखा जाएगा। साथ ही यूजर्स ऐप से संबंधित जानकारियों को मिटाने का अनुरोध कर सकते हैं। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान है।