भारतीय स्टार्टअप्स के एक समूह ने गूगल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई याचिका
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भारतीय स्टार्टअप्स के एक समूह ने सीसीआई के निर्देशों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए गूगल की नई इन-ऐप बिलिंग शुल्क प्रणाली पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। गूगल ऐप डिवेलपर्स से 11-26 फीसदी सर्विस फीस वसूल रहा है। पहले भी सीसीआई ने गूगल पर 1,337.76 करोड़ जुर्माना लगाया था। इसे कंपनी ने चुनौती दी थी। आयोग ने गूगल से प्ले-स्टोर नीति में भी सुधार करने को कहा था।