जोधपुर कोर्ट से गौरव गिल को मिली बेल
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भारतीय रैली ड्राईवर और अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित गौरव गिल को जोधपुर कोर्ट से बेल मिल गई है। गिल के ऊपर आईपीसी की धारा 304ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि सितम्बर में इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप के तीसरे राउंड (मैक्सपीरियंस रैली) के दौरान ड्राईवर गौरव गिल की कार से एक मोटरबाइक टकरा गई थी और इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई थी।