कोर्ट में यूपी सरकार बोली- नियमानुसार चला बुलडोजर, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई से संबंध नहीं
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यूपी में बुलडोजर कार्रवाई को जमीयत उलमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जिसके जवाब में यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा है कि संपत्तियों पर बुलडोजर नियमानुसार चलाए गए। 12 जून को प्रयागराज विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 27 के तहत उचित सुनवाई और पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद ही अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया था। इस कार्रवाई का दंगे की घटना से कोई संबंध नहीं था।