नीरव मोदी को भारत वापस लाने का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने भी उसकी पिटीशन खारिज की
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भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत वापस लाने के लिए भारतीय एजेंसियों ने अर्जी दायर की थी। इसमें कहा गया था कि नीरव ने बैंकिंग सिस्टम के साथ फ्रॉड किया है, इसलिए उसे कानूनी प्रक्रिया के लिए भारतीय एजेंसियों के हवाले किया जाए। जब निचली अदालत ने उसे भारत को सौंपने का फैसला किया तो उसने हाईकोर्ट का रुख किया और अब हाईकोर्ट ने भी उसकी पिटीशन खारिज की।