सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण को देश के संविधान के खिलाफ बताया
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सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण को गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि यह देश के संविधान के खिलाफ है। जब आप भारत में हैं तो आपको यहां की संस्कृति के हिसाब से चलना होगा। 14 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसे रोकने का प्लान पूछा था। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि वे सभी राज्यों से जबरन धर्मांतरण का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं।