आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटे की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज
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सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था पर आज फैसला सुनाएगा। ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ को यह तय करना है कि क्या ईडब्ल्यूएस कोटे से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता है।