सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति को लेकर जो नाम अब तक पेंडिंग हैं, वो मंजूर नहीं है। कोर्ट के मुताबिक सरकार न तो नामों की नियुक्ति करती है और न ही आपत्ति के बारे में बताती है। सरकार के पास 10 नाम भी लंबित हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोहराया। इस मामले के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लॉ सेकेट्री को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।