सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 'हेट स्पीच पर बिना शिकायत दर्ज हो एफआईआर'
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि अगर कोई नफरत फैलाने वाला भाषण दे तो राज्य सरकारें बिना किसी शिकायत के एफआईआर दर्ज करें। अदालत ने ये निर्देश सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश को दिया है। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि, 'अगर हेट स्पीच के मामलों में केस दर्ज करने में देरी हुई तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा'।