सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया तेजस्वी के खिलाफ दर्ज मानहानि मुकदमा, गुजरातियों को ठग कहा था
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गुजरातियों को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। न्यायमूर्ति एएस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने मंगलवार सुबह 10ः30 बजे अपना फैसला सुनाते हुए तेजस्वी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि तेजस्वी के खिलाफ अहमदाबाद में ट्रायल नहीं चलेगा। साथ ही कोर्ट ने तेजस्वी का माफीनामा भी मंजूर कर लिया है।