सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी को माना वैध, ईडी को दी पूछताछ की अनुमति
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सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी की याचिका खारिज की। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी की वैधता बरकरार रखी और ईडी को मंत्री से पूछताछ करने की अनुमति दी। बालाजी पर पिछली अन्नाद्रमुक सरकार के दौरान नौकरी के पदों के बदले उम्मीदवारों से पैसे लेने का आरोप है। ईडी ने उन्हें 14 जून को गिरफ्तार किया था।