इस मामले में संगीत सोम दोषी करार, 800 रुपये का जुर्माना लगा
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साल 2015 में गौतमबुद्धनगर जिले के बिसहाड़ा गांव में इकलाख की हत्या हुई थी। उस वक्त बीजेपी नेता संगीत सोम पर धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। अब उन्हें अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन पर 800 रुपये का जुर्माना लगाया। 28 सितंबर 2015 को संरक्षित पशु को मारने की सूचना पर जमकर हंगामा हुआ था। इस दौरान इकलाख की हत्या की गई थी।