सेम सेक्स मैरिज: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब- नई परिभाषा लिखने मजबूर नहीं कर सकते
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सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाली 20 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इसे मान्यता नहीं देने से एलजीबीटी कम्यूनिटी के बच्चे पैरेंटहुड से वंचित हो जाते हैं। केंद्र का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस संबंध में नई परिभाषा लिखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 5 जजों की बेंच ने दलीलें सुनीं। अगली सुनवाई आज होगी।