बेनामी लेनदेन में सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत
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आप नेता सत्येंद्र जैन को बेनामी संपत्ति के मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने जैन को बेनामी लेनदेन संशोधन अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका की अनुमति देकर राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने जैन के खिलाफ बेनामी एक्ट के तहत सभी कार्यवाही बंद कर दी हैं। जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं।