जम्मू-कश्मीर में एक अप्रैल से लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स, विरोध के मूड में सभी दल
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जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी अधिसूचना जारी की है। इसमें नगर पालिका की जमीन, पूजा स्थलों, श्मशान-कब्रिस्तान, भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार के स्वामित्व वाली संपत्तियों को छूट दी गई है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा कि नगरपालिका को कर योग्य मूल्य के 3% की दर से सर्विस टैक्स देना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स एक अप्रैल 2023 से देना होगा। संपत्ति कर नगरपालिका सीमा के भीतर सभी भूमि और भवनों या खाली भूमि पर लगाया जाएगा।