शिवसेना की संपत्ति शिंदे गुट को ट्रांसफर करने की याचिका खारिज
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सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना की संपत्ति एकनाथ शिंदे गुट को ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएम नरसिम्हा की बेंच ने याचिकाकर्ता वकील आशीष गिरी से पूछा कि आप क्या हक बनता है? दरअसल, आशीष ने मांग रखी थी कि शिवसेना की प्रॉपर्टी शिंदे गुट को दे दी जाए। शिवसेना के पास अभी 191.82 करोड़ की चल-अचल संपत्ति है, जिसपर उद्धव गुट का कब्जा है।