अब एनजीओ और निजी कंपनियां भी जारी कर सकेंगी ड्राइविंग लाइसेंस
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ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में बदलाव हुए। अब निजी वाहन निर्माताओं, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, एनजीओ या कानूनी निजी फर्मों समेत विभिन्न संस्थाओं को मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र चलाने की अनुमति दी गई। ये निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आरटीओ द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी।