कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण विवाद पर अगली सुनवाई 25 अप्रैल को तय
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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में मुस्लिम ओबीसी के लिए 4% आरक्षण खत्म करने के कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ मामले की सुनवाई टाली। कर्नाटक सरकार की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने बेंच से 25 अप्रैल तक फैसला टालने को कहा। इससे पहले बेंच ने कहा था कि प्रथम दृष्टया फैसला सही नहीं लगता है। इस कोटे को वोक्कालिगा और लिंगायत के बीच दो-दो फीसदी बांटा गया था।