नागालैंड के 8 जिलों और 5 अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में AFSPA का विस्तार
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केंद्र सरकार ने नागालैंड के 8 जिलों और 5 अन्य जिलों के 21 पुलिस थानों के क्षेत्रों को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 के तहत लाया है। केंद्र ने 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 महीने के लिए इन सभी इलाकों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। जिन 8 जिलों में AFSPA लगाया गया है उनमें दीमापुर, नियुलैंड, चुमूकेदिमा, मोन, किफेरे, नोकलक, फेक और फेरेन जिले शामिल हैं।