दिल्ली में उपराज्यपाल के पास ही रहेगा अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार, अध्यादेश जारी
Image Credit: Shortpedia
केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के अधिकारों के खिलाफ एक अध्यादेश जारी किया। इसके मुताबिक, राजधानी में अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस का फैसला उपराज्यपाल ही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा। अब केंद्र ने अध्यादेश के जरिए कोर्ट का फैसला पलटा। संसद 6 महीनों में इससे जुड़ा कानून भी पास करेगी।