छात्राओं के वकील बोले: 'हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का सरकारी आदेश है गैर-जिम्मेदाराना'
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हिजाब विवाद में छात्राओं के वकील देवदत्त कामत ने कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध का सरकारी आदेश गैर-जिम्मेदाराना है। सरकार का आदेश संविधान के आर्टिकल 25 के खिलाफ है और यह कानूनन वैध नहीं है। आर्टिकल 25 में धार्मिक मान्यताओं के पालन की आजादी दी गई है। इसलिए हिजाब पर बैन को लेकर कानून नहीं है। मामले में कल सुनवाई हुई थी। मामले में हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई होगी।